झारखंड में होम कोरेंटिन का नियम सख्त, 14 दिनों तक घर में रहना होगा कैद

कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है. मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से झारखंड आनेवाले लोगों को 14 दिनों तक पूरी तरह से होम कोरेंटिन में रहना होगा

By Prabhat Khabar | July 31, 2020 6:36 AM

रांची : कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है. मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से झारखंड आनेवाले लोगों को 14 दिनों तक पूरी तरह से होम कोरेंटिन में रहना होगा. इस अवधि में कोरेंंटिन वाली जगह से वे किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकेंगे और न ही कोई अन्य व्यक्ति उनसे किसी भी वजह से मिलने जा सकेगा. अगर कोई व्यक्ति होम कोरेंटिन है, तो वहां प्रशासन औचक निरीक्षण कर देखेगा कि नियम के तहत संबंधित व्यक्ति होम कोरेंटिन है या नहीं.

होम कोरेंटिन वाले व्यक्ति के घर पर प्रशासन के स्तर से एक स्टीकर चिपकाया जायेगा, जिसमें कितने व्यक्ति कोरेंटिन हैं और कब तक इन्हें कोरेंटिन में रहना है, इसका उल्लेख होगा. इनके यहां न, तो कोई क्यक्ति घर के अंदर जायेगा और न ही कोई व्यक्ति घर से बाहर जायेगा.

आपात स्थिति में कोरेंटिन में रहनेवालों को प्रशासन एक नंबर देगा, जिस पर कॉल करने पर सहायता मुहैया करायी जायेगी. अगर प्रशासन यह देखता है कि संबंधित व्यक्ति होम कोरेंटिन के नियम को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, तो उसे पेड कोरेंटिन सेंटर में ले जाया जायेगा.

बाहर से झारखंड में आये व्यक्ति की पहचान के लिए उसके हाथ की सभी अंगुलियों के नाखून पर नहीं मिटनेवाली स्याही लगायी जायेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बोर्डर पर कियोस्क हेल्प डेस्क बनाया जायेगा. यहां पर हर आने-जाने वाले व्यक्ति का ब्योरा दर्ज किया जायेगा.

Post by : Pritish Sahay

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