Ranchi News : जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में छवि रंजन की याचिका पर हुई सुनवाई

इडी के शपथ पत्र पर प्रार्थी को जवाब दायर करने के लिए मिला समय

By Prabhat Khabar News Desk | March 4, 2025 10:18 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई की. मामले में अदालत ने इडी के शपथ पत्र पर प्रार्थी को प्रतिउत्तर दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति लेना आवश्यक है, लेकिन इडी की ओर से स्वीकृति नहीं ली गयी है. उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गयी है. इडी ने बरियातू में सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में इसीआइआर- 1/2023 दर्ज किया है. इसमें पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को चार मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उसी समय से वह जेल में हैं.

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