Ranchi News : एनआइए की छापेमारी में बरामद रुपये की वापसी मामले में सुनवाई पूरी

मामले में एनआइए ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था

By Prabhat Khabar News Desk | December 13, 2024 12:11 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी सुदेश केडिया के आवास सह कार्यालय से बरामद 9.95 लाख रुपये की वापसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लुकेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि एनआइए की छापेमारी के दाैरान सुदेश केडिया के आवास से 9.95 लाख रुपये बरामद हुआ था. बरामद रुपये उनके व्यवसाय का है. यह टेरर फंडिंग का पैसा नहीं है. इस राशि से कर्मियों को वेतन देना था. अधिवक्ता श्री कुमार ने उक्त राशि वापस करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआइए की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. एनआइए ने टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या-2/2016 को फरवरी 2018 में टेकओवर किया था. अनुसंधान के बाद एनआइए ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है.

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