Ranchi News : रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट ग्रिका किचन व प्राणा लाउंज को हाइकोर्ट से राहत

रूफटॉप बार को बंद करने के नगर निगम के आदेश को हाइकोर्ट ने किया निरस्त

रांची. रूफटॉप बार व रेस्टोरेंट ग्रिका किचन एंड बार कांके रोड तथा प्राणा लाउंज किशोरगंज को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका में पहले ही आदेश पारित है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बिंदु पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है.

रूप टॉप पर रेस्टोरेंट चलाने के लिए संबंधित विभागों से स्वीकृति मिली हुई है

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि उक्त दोनों बार एंड रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग के रूफटॉप पर संचालित हैं, उस भवन का नक्शा स्वीकृत है. रूप टॉप पर रेस्टोरेंट चलाने के लिए सभी संबंधित विभागों से स्वीकृति मिली हुई है. किचन व स्टोर रूम स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अंदर है. रूप टॉप पर नहीं है. रूफ टॉप पर कुछ जगह पर अस्थायी शेड बने हुए हैं. वहां टेबुल-कुर्सी लगे हुए हैं. ये रेस्टोरेंट अग्नि सुरक्षा के मापदंडों को भी पूरा कर रहा है. विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिला है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रूफटॉप बार व रेस्टोरेंट ग्रिका किचन एंड बार कांके रोड तथा प्राणा लाउंज किशोरगंज ने अलग-अलग याचिका दायर की थी. उन्होंने नगर निगम के अपर प्रशासक (अपर नगर आयुक्त) के आदेश को चुनौती दी थी. रांची नगर निगम ने 22 फरवरी 2025 को यूसी केस में जारी अपर नगर आयुक्त की अदालत के आदेश के आलोक में बंद करने का आदेश दिया था. उस आदेश को प्रार्थियों ने चुनौती दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Rajiv kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >