Ranchi News : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वार्षिक अनुदान मामले में सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश

मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का

By SHRAWAN KUMAR | April 18, 2025 12:42 AM

वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के सबंधित पत्र पर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि वार्षिक अनुदान के मुद्दे पर लॉ यूनिवर्सिटी से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है. वह अब तक नहीं मिली है. लॉ यूनिवर्सिटी से जो जानकारी मांगी गयी है, उसमें झारखंड के कितने विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया है, वह स्वपोषित विश्वविद्यालय है, ऐसे में किन-किन मद से उसे फंड मिलता है. इस पर यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ डिटेल दिया गया, जिस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. यूनिवर्सिटी द्वारा सरकार से वार्षिक अनुदान की मांग की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है