GAIL Employees Loan: इलेक्ट्रिक-सीएनजी गाड़ी के लिए अब 30 लाख तक मिलेगा लोन

गेल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए वाहन लोन की राशि बढ़ा दी है. अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां खरीदने के लिए 30 लाख रुपयए तक का एडवांस लोन मिल सकेगा.

मनोज सिंह की रिपोर्ट

रांचीः सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज ऊर्जा कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए वाहन ऋण की सीमा में बड़ी बढ़ोतरी की है. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लिए गए इस फैसले के तहत अब वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यावरण-अनुकूल सीएनजी और पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 30 लाख रुपए तक का वाहन अग्रिम मिल सकेगा. कंपनी के कॉर्पोरेट एचआर विभाग ने पेट्रोल-डीजल, हाइब्रिड और सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वाहन अग्रिम की पात्रता राशि में संशोधन किया है. ग्रेड के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम राशि में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गई है.

वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे ज्यादा लाभ

सर्कुलर के अनुसार, ग्रेड ई-9 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों की पात्रता 22 लाख से बढ़ाकर 29 लाख रुपए कर दी गई है. वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह सीमा 23 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है. ग्रेड ई-8 के अधिकारियों को पेट्रोल-डीजल वाहनों के लिए 26.50 लाख रुपए और सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 27.50 लाख रुपए तक का वाहन अग्रिम मिलेगा.

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ई-5 और ई-6 ग्रेड में भी बढ़ी सीमा

मिड-लेवल मैनेजमेंट के ई-6 ग्रेड के कर्मचारियों के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की सीमा 21 लाख रुपए और सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 22 लाख रुपए निर्धारित की गई है. ई-5 ग्रेड के कर्मचारियों को क्रमशः 20 लाख और 21 लाख रुपए तक का वाहन अग्रिम मिलेगा. ई-4 ग्रेड के कर्मचारियों के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की सीमा 18 लाख और सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 19 लाख रुपए कर दी गई है. वहीं ई-0/ई-1 ग्रेड के अधिकारियों को क्रमशः 12 लाख और 13 लाख रुपए तक का वाहन अग्रिम मिलेगा.

गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की सीमा भी बढ़ी

गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के एस-3 से एस-7 ग्रेड में भी वाहन अग्रिम की राशि बढ़ाई गई है. एस-7 ग्रेड के कर्मचारियों को अब अधिकतम 8 लाख से 9 लाख रुपये तक मिल सकेंगे. वहीं निचले ग्रेड के कर्मचारियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख और 2.50 लाख रुपए कर दी गई है.

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ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर

गेल ने पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी, हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है. कंपनी के अनुसार, हाइब्रिड वाहन की श्रेणी में ऐसे पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी लगा हो. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद सीजीएम (एचआर-पॉलिसी एंड ईआर) भरत मेहता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए एसएपी-एचआर मॉड्यूल में भी आवश्यक बदलाव किये जा रहे हैं. कंपनी के अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.


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लेखक के बारे में

By विकाश नाथ

26 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूं. रिपोर्टिंग के साथ डेस्क का काम करने भी अनुभव प्राप्त है. खेल डेस्क में भी काम करने का अनुभव है. रुरल के संस्करणों को देखता हूं.

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