रांची. पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के समीप स्थित लकड़ी टाल में वर्ष 2013 में हुए बिल्डर महेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या मामले में अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने चार दोषी संजय सिंह, जितेंद्र सिंह, विश्राम महतो व प्रेम महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. संजय सिंह व विश्राम महतो पर अलग-अलग धाराओं में 75 हजार रुपये तथा जितेंद्र सिंह व प्रेम महतो पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी आरोपियों को 24 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. जानकारी के मुताबिक 10 जून 2013 को गोली मार कर हत्या करने के बाद एक वाहन से उन्हें धक्का भी मारा गया था. अभियुक्त संजय व अन्य ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया था. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. महेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या मामले में अनुसंधान में अभियुक्त संजय सिंह सहित पांच लोगाें का नाम था. सजा पाये आरोपियों के अलावा विश्वंभर मिश्रा भी मामले में ट्रायल फेस कर रहा था. ट्रायल के दौरान ही उसकी मौत हो गयी. अभियुक्तों को सजा मिलने के बाद महेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र कृष्णा सिंह ने कहा कि 12 साल के बाद ही सही, दोषियों को सजा मिलने पर उसका पूरा परिवार खुश है.
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