Jharkhand News : अवैध रूप से कार्ड बनाकर 4 साल से उठा रहे थे राशन, प्रशासन ने की कार्रवाई

रांची : झारखंड में अवैध रूप से कार्ड बनाकर 4 साल से राशन का उठाव कर रहे एक परिवार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. रांची जिला प्रशासन ने सिल्ली प्रखंड के पतराहातू ग्राम में रघुनाथ महतो के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस परिवार के सदस्यों ने फर्जीवाड़ा करके दो राशन कार्ड बनवा लिये थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2020 7:08 PM

रांची : झारखंड में अवैध रूप से कार्ड बनाकर 4 साल से राशन का उठाव कर रहे एक परिवार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. रांची जिला प्रशासन ने सिल्ली प्रखंड के पतराहातू ग्राम में रघुनाथ महतो के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस परिवार के सदस्यों ने फर्जीवाड़ा करके दो राशन कार्ड बनवा लिये थे.

एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा दो राशन कार्ड बनाकर खाद्यान्न का उठाव करने की शिकायत मिलने के बाद जांच की गयी. जांच में पता चला कि रघुनाथ महतो की पत्नी जयंती देवी का नाम दो राशन कार्ड में है. अंत्योदय और पीएचएच राशन कार्ड (गुलाबी राशन कार्ड) दोनों में जयंती देवी का नाम दर्ज है.

पीएचएच राशन कार्ड में चार पारिवारिक सदस्यों के नाम हैं, जबकि अंत्योदय कार्ड जयंती देवी की सास के नाम से है. इसमें भी उसका नाम दर्ज है और वह खाद्यान्न का उठाव स्वयं कर रही थी. जांच में यह बात भी सामने आयी कि रघुनाथ महतो के पास के मोटरसाइकिल है. साथ ही पतराहातू और मुरहू दो स्थानों में मकान एवं आदि संसाधन भी उपलब्ध हैं, जो उसे राशन कार्ड के लिए अपात्र बनाते हैं.

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उपायुक्त के निर्देश पर की गयी कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे को अवैध तरीके से राशन कार्ड बनाकर एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा दो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न उठाव की जानकारी दी गयी. विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतिवेदन के आधार पर मालूम हुआ की दो राशन कार्ड में जयंती देवी के नाम हैं और 4 वर्षों से अवैध तरीके से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था.

इस पर उपायुक्त श्री रे ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रांची को एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सिल्ली थाना में जयंती देवी के पति रघुनाथ महतो के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर लिया गया.

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ये लोग नहीं हैं पीएचएच (गुलाबी) राशन कार्ड के हकदार

  • (i) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हो.

  • (ii) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं.

  • (iii) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है.

  • (iv) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है.

  • (V) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है.

  • (VI) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है.

  • (VII) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है.

  • (VIII) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है.

Posted By : Mithilesh Jha

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