6th JPSC पीटी रिजल्ट मामला: संशोधित रिजल्ट में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, जानें क्या कहा

कल झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी पीटी रिजल्ट मामले में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत में संशोधित रिजल्ट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि पीटी का रिजल्ट निकल चुका है ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है

By Prabhat Khabar | March 31, 2022 6:41 AM

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने छठी संयुक्त सिविल सेवा पीटी के संशोधित रिजल्ट व राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को प्रार्थी, राज्य सरकार व जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद अपील याचिका ही खारिज कर दी.

खंडपीठ ने पीटी के संशोधित रिजल्ट में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी ने राज्य सरकार के वर्ष 2017 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जबकि पीटी का रिजल्ट निकल चुका है. वैसी स्थिति में अब मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है. खंडपीठ ने अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया.

एकल पीठ ने भी प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि संशोधित रिजल्ट से पूर्व में सफल 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ कर 6103 हो गयी. श्री सोरेन ने सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह किया.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट 31 मार्च यानी गुरुवार को दिन के दो बजे छठी जेपीएससी के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देनेवाली स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) पर सुनवाई करेगा. यह मामला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

14 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था. साथ ही राज्य सरकार व जेपीएससी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा था. ज्ञात हो कि प्रार्थी प्लानिंग सर्विस के फैजान सरवर, प्रार्थी बरुण कुमार व अन्य की ओर से अलग-अलग एसएलपी दायर की गयी है. प्रार्थियों ने झारखंड हाइकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के फैसले को चुनौती दी.

Posted By: Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version