अदालत सामूहिक बलात्कार

सामूहिक बलात्कार मामला पूर्व नौसेना कर्मचारी को 20 साल की सजा एजेंसियां, नयी दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से बार-बार सामूहिक बलात्कार करने और उसे धमकाने के मामले में सेवानिवृत्त नौसेना कर्मचारी ईश्वर सिंह (72) को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) वीरेंद्र भट ने 45 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2014 5:59 PM

सामूहिक बलात्कार मामला पूर्व नौसेना कर्मचारी को 20 साल की सजा एजेंसियां, नयी दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से बार-बार सामूहिक बलात्कार करने और उसे धमकाने के मामले में सेवानिवृत्त नौसेना कर्मचारी ईश्वर सिंह (72) को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) वीरेंद्र भट ने 45 वर्षीय रोहताश मान को भी मामले में दोषी पाते हुए यही सजा सुनायी है. सामूहिक बलात्कार के अपराध में भारतीय दंड संहिता के तहत यह न्यूनतम सजा है. अदालत ने मान व उसके चाचा ईश्वर सिंह पर 25 -25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. राशि वसूल होने पर पीडि़ता को दी जायेगी. अदालत ने महिला की गवाही पर भरोसा करते हुए कहा कि उसका बयान ‘ ठोस व विश्वसनीय ‘ है.धारा व दोष : ईश्वर सिंह को आइपीसी की धारा 354 ए (1), (2) के तहत भी दोषी ठहराया गया, जो शारीरिक संपर्क व अवांछित व्यवहार , यौन संकेत और यौन संपर्क के लिए आमंत्रण से संबंधित है. मामले पर एक नजर : महिला रोजगार की तलाश में 2012 में दिल्ली आयी थी. वह मान से उसके दफ्तर में मिली. उसने महिला को रोजगार दिलाने के नाम पर उससे 20 हजार रुपये वसूले. महिला ने मान के घर में किराये पर रहना शुरू किया. वह मान के बच्चों के लिए खाना पकाने का काम करने के साथ-साथ उसके दफ्तर का कामकाज भी संभालने लगी. इसके बाद मान के चाचा ईश्वर सिंह ने भी अपने भतीजे के साथ रहना शुरू किया. मान जबरन शारीरिक रिश्ते स्थापित करता था और धमकी भी देता था.

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