प्रोन्नति पर रोक लगायी

अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर जेपीएससी की रोकगवर्निंग बॉडी की नियुक्ति अनुशंसा पर भी रोक लगीआयोग ने सरकार से दिशा-निर्देश मांगामुख्य संवाददाता, रांचीझारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की नियुक्ति अनुशंसा व प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. आयोग ने संविधान की धारा 320 के तहत इस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2014 5:59 PM

अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पर जेपीएससी की रोकगवर्निंग बॉडी की नियुक्ति अनुशंसा पर भी रोक लगीआयोग ने सरकार से दिशा-निर्देश मांगामुख्य संवाददाता, रांचीझारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की नियुक्ति अनुशंसा व प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. आयोग ने संविधान की धारा 320 के तहत इस प्रक्रिया पर रोक लगायी है. साथ ही राज्य सरकार को पत्र भेज कर दिशा-निर्देश मांगा है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान की धारा 320 के तहत जेपीएससी को सिर्फ सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/विभागों में नियुक्ति व प्रोन्नति की अनुशंसा व स्वीकृति देने का प्रावधान है. इसमें अल्पसंख्यक कॉलेजों व संस्थानों के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से की गयी नियुक्ति की अनुशंसा सहित शिक्षकों के प्रोन्नति की स्वीकृति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बाद ही आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए नियुक्ति व प्रोन्नति से संबंधित दर्जनों संचिकाओं को वापस कर दिया है. आयोग के इस फैसले से अल्पसंख्यक कॉलेजों व संस्थानों के शिक्षकों का समय पर सेवा संपुष्टि व प्रोन्नति नहीं होने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इधर राज्य सरकार ने भी आयोग की ओर से भेजे गये पत्र के आलोक में अबतक कोई जवाब नहीं दिया है. रोक से पहले कई शिक्षकों को मिली प्रोन्नतिआयोग की ओर से आरंभ में कई अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति की स्वीकृति दी जा चुकी है. इस बाबत आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जो हो गया, अब इस पर पूर्णत: रोक लगा दी गयी है. जब तक सरकार से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिल जाता है या फिर एक्ट में संशोधन नहीं होता है, तबतक अनुशंसा व स्वीकृति पर रोक लगी रहेगी. विवि सेवा आयोग कर सकता है नियुक्ति व प्रोन्नतिआयोग द्वारा रोक लगाये जाने के बाद अब सरकार के पास विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति अनुशंसा व स्वीकृति दी जा सकेगी. इसके लिए सरकार को आयोग का गठन करना होगा. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने विवि सेवा आयोग के गठन के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. ताकि इस पर मुख्यमंत्री से सहमति लेने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति दिलायी जा सके.

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