रांची : भूमि संरक्षण कार्यालय खूंटी में पदस्थापित क्षेत्र पर्यवेक्षक सतीश कुमार को तत्कालीन कृषि मंत्री रणधीर सिंह के आदेश के बाद निलंबित किया गया था. मंत्री ने विभाग के निदेशक को लगातार शिकायत मिलने की बात कह कर निलंबित करने का आदेश दिया था. इसके बाद 16 नवंबर 2018 को निदेशक ने निलंबित कर दिया था. निलंबन को श्री कुमार ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने उनको निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया. इसी बीच श्री कुमार के खिलाफ जनवरी 2019 में विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गयी. हालांकि जुलाई 2019 में विभाग ने इन पर लगे आरोप को सही नहीं पाया.
श्री कुमार पर खूंटी के जरिया गांव की उषा मिश्रा के परिवाद पत्र को आधार बनाया गया. इसमें श्री कुमार पर तालाब जीर्णोद्धार के काम में पैसा मांगने का आरोप लगाया गया था. करीब एक साल तक निलंबन अवधि की राशि भुगतान की मांग श्री कुमार ने न्यायालय से की थी. न्यायालय ने विभाग को श्री कुमार को निलंबन अवधि के वेतन व अन्य राशि के भुगतान का आदेश भी दिया है.
