रांची : टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई एनआइए को दिया गया समय

पावर कंपनी के जीएम की याचिका पर हुई सुनवाई रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपी पावर कंपनी के जीएम संजय जैन की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने (एनआइए) के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर […]

पावर कंपनी के जीएम की याचिका पर हुई सुनवाई
रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपी पावर कंपनी के जीएम संजय जैन की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने (एनआइए) के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी.
अगली सुनवाई 19 फरवरी को हाेगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से जमानत देने का आग्रह किया गया. वहीं एनआइए की अोर से अधिवक्ता रोहित रंजन ने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आधुनिक पावर लिमिटेड के जीएम संजय जैन ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. एनआइए ने टेरर फंडिंग मामले में संजय जैन को भी आरोपी बनाया है. पूर्व में पुलिस की अोर से मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से लेवी वसूली मामले में टंडवा थाना में प्राथमिकी (22/2018) दर्ज की गयी थी, जिसे बाद में एनआइए को हैंड ओवर किया गया. इसके बाद एनआइए ने कांड संख्या 3/2018 के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज की है.
टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के महाप्रबंधक संजय जैन, नक्सली विंदेश्वरी गंझू उर्फ बिंदू गंझू, प्रदीप राम, मुनेश गंझू, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू, अजय सिंह भोक्ता, विनोद गंझू आदि के खिलाफ 23 अगस्त 2019 को आरोप तय किया जा चुका है. एनआइए ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

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