रांची : सीजेएम अदालत ने दी हथियार सप्लायर को दो साल की सजा

रांची : सीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने सिक्सर, दो नाली बंदूक व 42 गोली के साथ गिरफ्तार हथियार सप्लायर फ्रांसिस तिर्की को दो साल की सजा सुनायी है. उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला 29 सितंबर 2010 का […]

रांची : सीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने सिक्सर, दो नाली बंदूक व 42 गोली के साथ गिरफ्तार हथियार सप्लायर फ्रांसिस तिर्की को दो साल की सजा सुनायी है. उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला 29 सितंबर 2010 का है. तत्कालीन पंडरा ओपी प्रभारी कमल किशोर ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुकम निवासी फ्रांसिस तिर्की के घर पर छापामारी की थी. इस दौरान सिक्सर व उसकी 14 गोली, दो नाली बंदूक व बेड के नीचे से 28 गोली और एक खोखा बरामद की थी. इस दौरान फ्रांसिस को गिरफ्तार किया गया था. उस पर आर्म्स एक्ट के तहत सुखदेवनगर (कोतवाली में) थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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