रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए वन भूमि के अधिग्रहण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा गया.
अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी. इससे पूर्व हस्तक्षेपकर्ता की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी करते हुए बताया कि एनटीपीसी के लिए बड़कागांव क्षेत्र में 2500 एकड़ वन भूमि का नियम विरुद्ध अधिग्रहण किया गया है. वर्षों से लोग वन भूमि पर रह रहे हैं. वन अधिकार अधिनियम की भी अनदेखी व ग्रामसभा की अनुमति भी नहीं ली गयी है. अधिग्रहण में ग्रामसभा की अनुमति जरूरी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारतीय सुराज दल ने जनहित याचिका दायर कर गलत तरीके से वन भूमि के अधिग्रहण का आरोप लगाया है.
