खूंटी सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष पद के लायक नहीं : कोर्ट

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को खूंटी में कुपोषण के शिकार बच्चों के इलाज का वीडियो वायरल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) खूंटी के अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि ये पद के लायक […]

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को खूंटी में कुपोषण के शिकार बच्चों के इलाज का वीडियो वायरल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) खूंटी के अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि ये पद के लायक नहीं हैं. सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही कार्रवाई से अवगत कराने को कहा.
अदालत ने महाधिवक्ता अजीत कुमार को बुला कर उक्त निर्देश दिया. अनुसंधानकर्ता से पूछा कि इस मामले में क्या सबूत इकट्ठा किया है. कितने गवाह हैं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक माह बाद की तिथि तय करने को कहा. इससे पूर्व अनुसंधानकर्ता के जवाब को देखने के बाद मामले के सूचक को जवाब देने का निर्देश दिया. अनुसंधानकर्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी. सीड्ब्ल्यूसी खूंटी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सूचक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अदालत को बताया कि उसने कोई केस नहीं किया है. इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सीडब्ल्यूसी खूंटी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दाैरान सीडब्ल्यूसी खूंटी के अध्यक्ष सशरीर उपस्थित थे.

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