रांची : हाइकोर्ट में जमशेदपुर के आवास बोर्ड की जमीन के अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बोर्ड के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि कानून के सामने कोई बाहुबली नहीं होता है.
कानून की नजर में सब लोग बराबर होते हैं. कोर्ट बाहुबलियों के कब्जे सेे जमीन को खाली करा सकती है. वेटनरी कॉलेज पटना की जमीन पर अतिक्रमण के मामले का हवाला देते हुए डॉ रंजन ने कहा कि बाहुबलियों का कॉलेज की जमीन पर कब्जा था, जिसे उन्होंने हटवाया था.
खंडपीठ ने बोर्ड से पूछा कि कितनी जमीन पर अतिक्रमण है तथा उसे मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाये गये. बोर्ड की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक सिंह ने बताया कि बोर्ड अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित करता है. पर अतिक्रमण हटाने में सफल नहीं होता है.
