रांची : एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने बुधवार को नक्सली रहे कुंदन पाहन के चुनाव प्रचार के लिए मांगी गयी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दी़ कुंदन ने चुनाव प्रचार के लिए दो दिन के लिए औपबंधिक जमानत मांगी थी़
वह तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है़ 18 नवंबर को उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था़ उसे पहले झारखंड पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में टिकट काट दिया गया़ इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था़ अदालत ने 11 नवंबर को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी़
