नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा
रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त विपिन चंद्र महतो को दोषी करार करते हुए 20 साल की सजा सुनायी़ साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ अदालत ने विपिन चंद्र महतो को धारा 376(2) जी में 10 साल, जबकि पोक्सो एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनायी़ दोनों मिला कर 20 साल की सजा सुनायी गयी़ मामला सोनाहातू कांड संख्या-11/16 से जुड़ा है़ मालूम हो कि हाल के दिनों में दुष्कर्म के मामले में करीब आधा दर्जन अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनायी है़
