नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया, जिसमें उन्होंने चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने की वजह से 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती दी है. भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कोड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है
क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर को खत्म हो रही है. पीठ ने कहा कि याचिका को शुक्रवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए सूचीबद्ध करें. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने में कोड़ा द्वारा खर्च की गयी राशि का ब्योरा जमा नहीं कराने की वजह से 2017 में उन्हें अयोग्य करार दे दिया था. निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे.
