नाबालिग ने करायी दुष्कर्म व जबरन गर्भपात की प्राथमिकी

रातू : थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस इस संबंध में 376 (1), 313, 506, 120 (बी), 34 भादवि व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 27, 2019 2:08 AM

रातू : थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस इस संबंध में 376 (1), 313, 506, 120 (बी), 34 भादवि व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि एक साल पूर्व चितरकोटा छोटकाटोली निवासी चंद्रदेव उरांव से दोस्ती हुई थी. एक दिन घूमने चलने की बात कहकर वह उसे बाइक से दोस्त के घर ले गया व दुष्कर्म किया. किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी. कहा कि कुछ दिनों बाद शादी कर लेंगे. वह घर में डर व लोकलाज के कारण कुछ नहीं बता पायी.
इसके बाद चंद्रदेव ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया. आठ अक्तूबर को उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तब इसकी जानकारी मां को दी. 14 अक्तूबर को पाली पंचायत का पंसस रंजीत खलखो चंद्रदेव के साथ आया अौर बोला कि समय होने पर दोनों की शादी करा देंगे. तब तक वह चंद्रदेव के घर में रहे. इसके बाद वह रंजीत व चंद्रदेव के साथ चितरकोटा छोटकाटोली आ गयी.
उसी दिन शाम में उसे कस्तूरबा स्कूल मांडर के समीप एक महिला के घर ले जाकर जबरन गर्भपात करा दिया गया. दो दिन चंद्रदेव उसे रानीचांचो स्थित रिश्तेदार के यहां छोड़ कर भाग निकला. 20 अक्तूबर को परिजन खोजते हुए रानीचांचो पहुंचे, तो तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे रिम्स ले गये. इधर, रंजीत खलखो व कुशल उरांव ने उसके घर जाकर परिजनों को समझौता करने अथवा अंजाम भुगतने की धमकी दी है.

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