रांची :लिपिक नियुक्ति संबंधी मूल संचिका प्रस्तुत करें : कोर्ट

रांची : हाइकोर्ट के जज अनंत बिजय सिंह की अदालत ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. अदालत ने प्रतिवादी चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सह वर्तमान में एडीजी पद पर पदस्थापित आरके मल्लिक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. कहा कि लिपिक नियुक्ति से संबंधित […]

रांची : हाइकोर्ट के जज अनंत बिजय सिंह की अदालत ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. अदालत ने प्रतिवादी चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सह वर्तमान में एडीजी पद पर पदस्थापित आरके मल्लिक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. कहा कि लिपिक नियुक्ति से संबंधित मूल संचिका अगली सुनवाई के दाैरान प्रस्तुत किया जाये. मूल संचिका डीएसपी स्तर के पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी ही लायेंगे.
अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस विभाग ने रांची में लिपिक नियुक्ति के लिए 1/2008 के तहत विज्ञापन निकाला था. इसमें 100 अंकों की सामान्य ज्ञान, 100 अंकों की हिंदी विषय की परीक्षा तथा टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की शर्त थी.
अभ्यर्थियों ने 200 अंकों की लिखित परीक्षा दी तथा टाइपिंग परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा के बाद चयन समिति ने शर्तों में बदलाव कर दिया. 100 अंकों की लिखित परीक्षा व 100 अंकों की टाइपिंग परीक्षा के आधार पर रिजल्ट निकाला, जिसके कारण जो अभ्यर्थी पहले पास थे, वे फेल कर गये तथा जो पहले फेल थे, वैसे अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >