रांची : जेएसएमडीसी को बालू का स्टॉक लाइसेंस जरूरी नहीं

रांची : बालू घाटों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को जिम्मेवारी दी है. जेएसएमडीसी द्वारा 16 अक्तूबर से अॉनलाइन बालू की बिक्री आरंभ की जायेगी. राज्य सरकार ने जेएसएमडीसी को बालू घाट संचालन के लिए स्टॉकिस्ट अथवा डीलर लाइसेंस से मुक्त कर दिया है. इस बाबत खान […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 17, 2019 9:38 AM
रांची : बालू घाटों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को जिम्मेवारी दी है. जेएसएमडीसी द्वारा 16 अक्तूबर से अॉनलाइन बालू की बिक्री आरंभ की जायेगी. राज्य सरकार ने जेएसएमडीसी को बालू घाट संचालन के लिए स्टॉकिस्ट अथवा डीलर लाइसेंस से मुक्त कर दिया है. इस बाबत खान विभाग की संयुक्त सचिव कुमुद सहाय ने आदेश जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि बरसात में बालू का उत्खनन करने पर एनजीटी की रोक है. बालू की कमी न हो, इसके लिए स्टॉकिस्ट लाइसेंस दिया जाता है. ये स्टॉकिस्ट बालू का स्टॉक रखते हैं और बरसात में इसी स्टॉक से बालू की बिक्री करते हैं. विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि वर्षा के मौसम में भी विकास कार्यों के लिए बालू उपलब्ध कराने के लिए जेएसएमडीसी को बालू घाट के स्टॉकिस्ट लाइसेंस से मुक्त करने पर विचार किया गया.
झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत जेएसएमडीसी द्वारा संचालित बालू घाटों के संदर्भ में महाधिवक्ता से राय प्राप्त किया गया. इसके बाद राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जेएसएमडीसी को बालू के लिए स्टॉकिस्ट, डीलर लाइसेंस से मुक्त किया जाता है. साथ ही भंडारित स्थल से बालू की ढुलाई झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम(जिम्स) द्वारा निर्गत चालान के आधार पर करने की स्वीकृति दी जाती है.

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