पारा शिक्षक कल्याण कोष के लिए सरकार देगी "10 करोड़, कैबिनेट की मिली स्वीकृति

कल्याण कोष के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति कोष में पारा शिक्षक प्रतिमाह 200 रुपये का देंगे अंशदान कस्तूरबा बालिका विद्यालय व बीआरपी-सीआरपी को भी मिलेगा लाभ रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया जायेगा. सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है. पारा शिक्षकों के साथ बीआरपी-सीआरपी व कस्तूरबा […]

कल्याण कोष के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति
कोष में पारा शिक्षक प्रतिमाह 200 रुपये का देंगे अंशदान
कस्तूरबा बालिका विद्यालय व बीआरपी-सीआरपी को भी मिलेगा लाभ
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया जायेगा. सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है. पारा शिक्षकों के साथ बीआरपी-सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को भी इससे जोड़ा गया है. कल्याण कोष के लिए राज्य सरकार एकमुश्त 10 करोड़ रुपये का अंशदान देगी. राशि को सावधि खाते में जमा रखा जायेगा. बुधवार को कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल गयी.
कल्याण कोष के लिए पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी व कस्तूरबा विद्यालय कर्मियों को को प्रतिमाह 200 रुपये का अंशदान देना होगा.ज्ञात हो कि पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत कर्मी किसी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ वाली योजना से आच्छादित नहीं थे. वर्ष 2015 में हुए समझौता में कल्याण कोष के लिए सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने इसे बढ़ा कर 10 करोड़ कर दिया है.
कल्याण कोष से लगभग 65 हजार पारा शिक्षक, 745 बीआरपी, 2529 सीआरपी व 1993 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे. कल्याण कोष के संचालन के लिए वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर इसे निबंधित किया जायेगा.
आमसभा की बैठक में तय होगी राशि की सीमा : कल्याण कोष से किस परिस्थिति में शिक्षक व कर्मियों को कितनी राशि दी जायेगी, यह आमसभा की बैठक में तय होगी. बीमारी का इलाज कराने से लेकर बच्चों के पठन-पाठन तक के लिए राशि दी जा सकती है.
तीन स्तर पर गठित होगी समिति
कल्याण कोष के संचालन के लिए तीन स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा. आम सभा, राज्य स्तरीय कल्याण समिति व जिला स्तरीय समिति. जिला स्तरीय समिति में पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के लिए अलग-अलग संचालन उप समिति का गठन किया जायेगा.
कल्याण कोष से राशि की निकासी समिति के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी. राज्य स्तरीय कल्याण कोष संचालन समिति प्रति वर्ष कोष की अंकेक्षण रिपोर्ट आमसभा के समक्ष रखेगी.

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