रांची : उद्योग विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाये जाने के बाद दो अफसरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इससे संबंधित आदेश उद्योग निदेशक कृपानंद झा ने जारी कर दिया है.
विभाग ने जिला उद्योग केंद्र धनबाद के तत्कालीन रोकड़पाल संप्रति निलंबित अनुज कुमार व जिला उद्योग केंद्र रांची के तत्कालीन रोकड़पाल संप्रति निलंबित महेंद्र कुमार सिन्हा को बर्खास्त कर दिया है. मालूम हो कि निगरानी के विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में एक वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
महेंद्र कुमार सिन्हा के खिलाफ निगरानी थाना में वर्ष 2005 में और अनुज कुमार के खिलाफ वर्ष 2006 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी. लेकिन संचालन पदाधिकारी ने ठोस प्रमाण के अभाव में संदेह का लाभ देने की अनुशंसा की थी. यह भी कहा था कि विभागीय कार्यवाही का यह फैसला कोर्ट के फैसले से प्रभावी होगा.
संचालन पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में सरकार ने इन्हें निलंबन मुक्त कर दिया था. इसके बाद निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में इन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार ने विधि विभाग की राय के बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया.
