राज्य उपभोक्ता फोरम नियुक्ति नियमावली को मंजूरी
रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग ने झारखंड राज्य उपभोक्ता फोरम नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
कैबिनेट की सहमति मिलते ही विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम तथा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण अायोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला जायेगा. नयी नियमावली में जिला फोरम के सदस्यों का वेतन 70 हजार रु तथा राज्य आयोग के सदस्यों का वेतन 75 हजार रु प्रति माह करने की अनुशंसा की गयी है.
अभी जिला फोरम व अायोग के सदस्यों का वेतन प्रति माह क्रमश: 20 व 25 हजार रु है. इसके अलावा इन्हें क्रमश: 3500 रुपये तथा पांच हजार रुपये वाहन भत्ता भी मिलता है.
इस तरह सदस्यों के मानदेय में तीन गुना तक वृद्धि की अनुशंसा की गयी है. गौरतलब है कि नियमावली तैयार कर इस पर वित्त सहित अन्य विभागों की सहमति की प्रक्रिया गत आठ माह से चल रही थी.फोरम के जिला कार्यालयों तथा राज्य आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं. जिला फोरम के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी तथा राज्य अायोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (कार्यरत या सेवानिवृत्त) होते हैं.
इन्हें इनकी सेवानिवृत्ति के वक्त मिल रहे वेतन के बराबर (पेंशन राशि घटा कर) राशि दी जाती है. इधर, ज्यादातर जिलों में अध्यक्षों व सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं तथा उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण का काम ठप है.
ज्ञात हो कि जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रु तक के सामान संबंधी शिकायत/विवाद सुलझाये जाते हैं. वहीं 20 लाख रुपये से अधिक तथा एक करोड़ रु तक के सामान संबंधी शिकायत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की जाती है. इससे ज्यादा कीमत के सामान संबंधी शिकायत की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होती है.
