31 तक भर लें वार्षिक रिटर्न वरना देना होगा विलंब शुल्क

उद्योग जगत के लिए चेंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन रांची : जीएसटी वार्षिक रिटर्न व जीएसटी ऑडिट से संबंधित विषयों पर व्यापार व उद्योग जगत को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य जीएसटी ने गुरुवार को चेंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया. विभाग के संयुक्त आयुक्त आरपी वर्णवाल, बीडी भगत, ब्रजेश कुमार, श्रवण प्रजापति, […]

उद्योग जगत के लिए चेंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन
रांची : जीएसटी वार्षिक रिटर्न व जीएसटी ऑडिट से संबंधित विषयों पर व्यापार व उद्योग जगत को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य जीएसटी ने गुरुवार को चेंबर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया. विभाग के संयुक्त आयुक्त आरपी वर्णवाल, बीडी भगत, ब्रजेश कुमार, श्रवण प्रजापति, आकाश सिंगला के अलावा एसजीएसटी विभाग के पदाधिकारियों ने जीएसटी ऑडिट से संबंधित बातों की जानकारी दी.
अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है. इस रिटर्न फॉर्म में रजिस्टर्ड कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना अनिवार्य है.
कारोबारी अपने साल भर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न भरते हैं, उन सभी जानकारियों का विवरण इसमें दर्ज करना होता है. कंपोजिशन स्कीम, इ-कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है. वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर विलंब शुल्क भी देना होगा. दो करोड़ रुपये से अधिक टर्न ओवर वालों के लिए ऑडिट रिपोर्ट जीएसटीआर-9 सी में देनी है.
जीएसटी ऑडिट का यह पहला रिटर्न : झारखंड चेंबर के उप समिति के चेयरमैन ज्योति पोद्दार ने कहा कि जीएसटी ऑडिट का यह पहला रिटर्न है. व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ायी गयी है. विभाग ने व्यापारियों को प्रशिक्षित या जागरूक नहीं किया, इस कारण रिटर्न भरने में परेशानी हो रही है. जितनी जानकारी मांगी जा रही हैं, व्यापारी दे पाने में असमर्थ हैं.
कार्यशाला में चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू, उपाध्यक्ष दीनदयाल वर्णवाल, सोनी मेहता, महासचिव कुणाल अजमानी, सदस्य मुकेश अग्रवाल, परेश गट्टानी, धीरज तनेजा, प्रकाश साह, किशन अग्रवाल, संजय अखौरी, मनीष सर्राफ, सुशील चौधरी, सलोनी, नंदकिशोर, ए अरोरा, दीपक सिन्हा, नवजोत अलंग सहित कई सीए और अधिवक्ता उपस्थित थे.

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