पीपी व एपीपी की फीस बढ़ी

रांची : राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर (पीपी) और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फीस में वृद्धि कर दी है. इस सिलसिले में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार द्वारा लागू इस नये आदेश के आलोक में अब पीपी को बतौर रिटेनरशिप 15 हजार और एपीपी को 7500 रुपये प्रति माह […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 20, 2019 12:20 AM

रांची : राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर (पीपी) और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फीस में वृद्धि कर दी है. इस सिलसिले में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार द्वारा लागू इस नये आदेश के आलोक में अब पीपी को बतौर रिटेनरशिप 15 हजार और एपीपी को 7500 रुपये प्रति माह की दर से मिलेगा.

जमानत के मामले को छोड़ कर शेष मामलों की सुनवाई या निष्पादन में पीपी द्वारा सरकार का पक्ष रखने पर 1500 रुपये, जमानत के मामले में 1000 रुपये मिलेंगे.
किसी दिन किसी मामले में अदालत में पक्ष पेश करने लेकिन उसका निष्पादन नहीं होने की स्थिति में समेकित रूप से न्यूनतम 1200 रुपये मिलेंगे. पीपी को एक दिन में अधिकतम चार मामले ही मिलेंगे. एपीपी को एक दिन में अधिकतम तीन मामले ही मिलेंगे.
जमानत को छोड़ कर किसी दूसरे मामले की सुनवाई या निष्पादन में सरकार का पक्ष रखने के लिए 1200 रुपये, जमानत के मामले में 750 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा किसी दिन संबंधित एपीपी को आवंटित मामलों में सरकार का पक्ष पेश करने और मामलों का निष्पादन नहीं होने पर समेकित रूप से न्यूनतम 1000 रुपये मिलेंगे.

Next Article

Exit mobile version