रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शनिवार को पत्नी की नाबालिग बहन (साली) को भगा कर शादी रचानेवाले हिंदपीढ़ी निवासी सुभान उर्फ शेरू को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में हिंदपीढ़ी थाना में मामला दर्ज था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पति सुभान उर्फ शेरू अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता था.
उसके साथ मारपीट भी करता था. उसने पत्नी को मारपीट कर भगा दिया. बाद में वह ससुराल पहुंचा. वहां पत्नी की नाबालिग बहन को बहला-फुसला कर 22 जून 2017 को दिल्ली स्थित अपनी बहन के घर पर ले गया. वहां उसने अपनी नाबालिग साली से निकाह कर लिया. इस मामले में सुभान उर्फ शेरू के ससुर ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया था.
