हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा घातकीडीह मॉब लिंचिंग का मामला, सीबीआई जांच कराने के लिए PIL दायर

रांची : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के घातकीडीह मॉब लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. झारखंड में मॉब लिंचिंग की अब तक 18 मामले की घटनाएं घटित हुई हैं. जनहित याचिका में उन सभी घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की की मांग की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 25, 2019 5:25 PM

रांची : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के घातकीडीह मॉब लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. झारखंड में मॉब लिंचिंग की अब तक 18 मामले की घटनाएं घटित हुई हैं. जनहित याचिका में उन सभी घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की की मांग की गयी है. हाईकोर्ट में जनसभा पलामू के पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है.

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गौरतलब है कि सरायकेला के घातकीडीह गांव में पिछले दिनों 24 वर्षीय तबरेज अंसारी पर मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद भीड़ ने उनकी काफी देर तक पिटाई की. इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें तबरेज अंसारी से धार्मिक नारे लगवाये जा रहे हैं. मारपीट के कुछ घंटों बाद झारखंड पुलिस ने चोरी के अभियुक्त तबरेज का बयान दर्ज किया था, लेकिन इसमें मारपीट का ज़िक्र नहीं किया गया, जबकि हमलावरों ने खुद पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था, जिसमें तबरेज को पीटा जा रहा है.

उधर, सरायकेला थाना के धातकीडीह गांव में घटित मॉब लिचिंग घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है. घटना में शामिल 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी एस कार्तिक ने बताया कि मॉब लिचिंग घटना को लेकर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दिया गया है. जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

एसपी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. चाहे कोई भी हो कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसपर कार्रवाई होगी. एसपी ने कहा कि मामले में पप्पु मंडल उर्फ प्रकाश मंडल सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि, पुलिस की छापेमारी जारी है. पुलिस द्वारा घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गयी है.

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