रांची : राज्य सरकार अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा जांच के लिए वसूली जानेवाली फीस में हिस्सा लेगी. अलग-अलग प्रकार के वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित फीस में से सरकार 20-100 रुपये प्रति वाहन की दर से लेगी. हालांकि सरकार के इस नये फैसले से वाहन मालिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
प्रदूषण जांच केंद्रों से प्रति वाहन फीस लेगी सरकार
रांची : राज्य सरकार अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा जांच के लिए वसूली जानेवाली फीस में हिस्सा लेगी. अलग-अलग प्रकार के वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित फीस में से सरकार 20-100 रुपये प्रति वाहन की दर से लेगी. हालांकि सरकार के इस नये फैसले से वाहन मालिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ […]

परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा वसूली जानेवाली फीस में से सरकार का हिस्सा तय करने के लिए झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की तैयारी शुरू कर दी है. संशोधन के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा. संशोधन के बाद लागू नियम में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के लिए लाइसेंस फीस के रूप में राज्य सरकार 10 हजार रुपये लेगी.
लाइसेंस की वैधता तीन साल तक होगी. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से एक महीना पहले नवीकरण के लिए आवेदन देना होगा. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरण के लिए आवेदन देने पर एक हजार रुपये अर्थ दंड लगेगा. लाइसेंस नवीकरण के लिए भी फीस के रूप में राज्य सरकार 10 हजार रुपये लेगी.
संशोधित झारखंड मोटर वाहन नियमावली में प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित फीस में सरकार का हिस्सा तय किया जा रहा है. इसके तहत दोपहिया वाहन की प्रदूषण जांच के लिए वाहन मालिक बतौर फीस 50 रुपये का भुगतान जांच केंद्र संचालक को करेंगे. जांच को दी जानेवाली 50 रुपये के फीस में से राज्य सरकार का हिस्सा 20 रुपये होगा.
इसी तरह तिपहिया वाहन के प्रदूषण जांच के लिए निर्धारित 80 रुपये की फीस में से 30 रुपये राज्य सरकार लेगी. चारपहिया वाहन के लिए निर्धारित 120 रुपये में से राज्य सरकार का हिस्सा 40 रुपये होगा. मध्यम दर्जे के वाहनों की जांच के लिए निर्धारित 200 रुपये में से 80 रुपये और भारी वाहनों के लिए निर्धारित 300 रुपये में से राज्य सरकार 100 रुपये प्रति वाहन की दर से प्रदूषण केंद्र के संचालक से लेगी.
प्रदूषण जांच फीस व सरकार का हिस्सा
गाड़ी जांच फीस सरकार लेगी
दोपहिया 50.00 20.00
तीन पहिया 80.00 30.00
चार पहिया 120.00 40.00
मध्यम दर्जा 200.00 80.00
भारी वाहन 300.00 100.00