30 दिनों में करें जमीन की दाखिल खारिज : सचिव

रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने जमीन की दाखिल खारिज 30 दिनों में करने का निर्देश दिया है. उन्होंने उपायुक्तों को पत्र लिख कर सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर आपत्ति नहीं हो, तो दाखिल खारिज का आवेदन 30 दिनों में क्लियर करें. अगर आपत्ति है, तो […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 16, 2019 12:20 AM

रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने जमीन की दाखिल खारिज 30 दिनों में करने का निर्देश दिया है. उन्होंने उपायुक्तों को पत्र लिख कर सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर आपत्ति नहीं हो, तो दाखिल खारिज का आवेदन 30 दिनों में क्लियर करें.

अगर आपत्ति है, तो 90 दिनों में आवेदन का निष्पादन करें. वहीं, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत दाखिल खारिज का आवेदन तय समय 90 दिनों में निष्पादित करें. सचिव ने सारे उपायुक्तों को निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर कराने को कहा है.
सचिव ने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत तय समय सीमा का पालन करने को कहा है. जमीन संबंधी विभिन्न मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम लागू है. इसके तहत सीमांकन का आवेदन 30 दिनों में, सोसाइटी या फर्म निबंधन संबंधी आवेदन का निष्पादन 45 दिनों में करने को कहा गया है.
सचिव ने परियोजनाअों के लिए गैर मजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि पर एनओसी देने, परियोजनाअों के लिए गैर मजरुआ जमीन का समय से हस्तांतरण, परियोजनाअों के लिए जमीन अधिग्रहण, नीलाम पत्र वादों का निष्पादन, राजस्व संग्रह, टाना भगतों के विकास के कार्य, खास महाल भूमि का लीज नवीकरण का भी निर्देश दिया.

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