सुरक्षा का सवाल. 10 मई तक कोर्ट में रखना है योजना का प्रारूप
रांची : रांची नगर निगम अपर बाजार के 21 प्रतिष्ठानों/भवनों का भौतिक निरीक्षण करेगा. निरीक्षण कार्य को लेकर नगर आयुक्त ने नक्शा शाखा को आदेश दिया है. नक्शा शाखा को तीन मई तक जांच रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपनी है.
गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अपर बाजार के अनधिकृत भवनों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को हटाने या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर नगर निगम से योजना मांगी थी. इसमें अदालत में अपना पक्ष रखते हुए नगर निगम की ओर से बताया गया कि अपर बाजार की कई दुकानों पर अवैध निर्माण का केस दर्ज किया गया है. अपर बाजार 50 साल पुराना इलाका है और यह योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसा है. इन भवनों को ध्वस्त करना व्यावहारिक नहीं होगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि नगर निगम यह मान रहा है कि यहां अवैध निर्माण हुआ है.
इस कारण यहां जाम भी लगता है. इस कारण नगर निगम को इन दुकानों के लिए कोई योजना तैयार करनी चाहिए. 10 मई तक कोर्ट में निगम को अपनी योजना रखनी होगी.
बेसमेंट में चल रहीं हैं दुकानें : कोर्ट में प्रार्थी द्वारा बताया गया कि अपर बाजार में जहां आग लगी थी, उसमें बेसमेंट में दुकानें चल रही थीं. पूरे अपर बाजार में कई दुकानें बेसमेंट में चल रही हैं. यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.
इन भवनों की जांच करेगा रांची नगर निगम
बंधन वस्त्रालय, सुंदर वस्त्रालय, नानी स्टील, बाजोरिया ट्रेड सेंटर, दयाल दास राधा कृष्णा, श्री दिगंबर मातृछाया काॅम्प्लेक्स, द्वारिकाधीश वस्त्रालय, देवकी वस्त्रालय, कृष्णा रंजन मार्केट.
यह तस्वीर अपर बाजार की है, जहां आम दिनों में भी पैदल चलनेवालों को जगह नहीं मिलती है. विशेष मौकों पर जब इस बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ती है, तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं. वहीं, यहां अगलगी की कुछ घटनाओं ने यहां रहनेवाले लोगों को चिंता में डाल दिया है.
नगर निगम से की अवैध निर्माण की शिकायत
रांची : अपर बाजार स्थित बड़ालाल स्ट्रीट में अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय निवासी आशीष भारद्वाज ने रांची नगर निगम से की है. शिकायत में श्री भारद्वाज ने लिखा है कि जमीन मालिक ने भवन निर्माण के लिए 15 फीट की नींव खोद दी है. इस कारण आसपास के मकानों के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है. इस शिकायत पर नगर निगम ने संबंधित भवन मालिक को नोटिस कर भवन का नक्शा जमा करने का आदेश दिया है.
