रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने स्कूटी लूट का प्रयास करनेवाले अभियुक्त मो हशीबुल उर्फ पितबुल को पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की अोर से एपीपी मोहन रजक ने मामले की पैरवी की थी. मो हशीबुल ने नाबालिग सहयोगी के साथ सतरंजी बगीचाटोली तुपुदाना के पास एक महिला की स्कूटी छीनने का प्रयास किया था. नाबालिग ने पिस्तौल दिखाया था. उस समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हशीबुल को बाद में गिरफ्तार किया गया था. नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.
