रांची : राज्य की सरकारी भूमि को लीज धारक दूसरे को सब लीज पर दे सकेंगे. अगर लीज धारक के नाम पर सरकारी भूमि बंदोबस्त हुई है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वह सब लीज कर सके. हालांकि इसमें लीज की शर्त्तें लागू रहेंगी.
सब लीज करने के पहले लीज धारक को सरकार से अनुमति लेनी होगी. सब लीज की अवधि भूमि की लीज अवधि के अंतर्गत होगी. वहीं इसके नवीकरण में भी लीज की अवधि विस्तार को देखा जायेगा. सब लीज की दर व अन्य शर्त्तों का निर्धारण कर राज्य सरकार इस संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगी. इसके संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.
