रांची : बलिराम साहू को राहत नहीं

रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जमीन कारोबारी बलिराम साहू अौर वरुण कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों जानलेवा हमला मामले में आरोपी हैं. दोनों आरोपियों की याचिका की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक गोरखनाथ दुबे ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. […]

रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने जमीन कारोबारी बलिराम साहू अौर वरुण कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों जानलेवा हमला मामले में आरोपी हैं. दोनों आरोपियों की याचिका की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक गोरखनाथ दुबे ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है.
दोनों पर षडयंत्र के तहत जमीन कारोबारी काशी नाथ महतो की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने का आरोप है. इस घटना को लेकर काशी नाथ की पत्नी सुनीता देवी ने एक फरवरी 2018 को अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 38/18) दर्ज करायी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >