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हुक्का बार चलाने के लिए अलग से नियमावली बनाये सरकार : हाइकोर्ट हुक्का बार को बंद करने संबंधी उपायुक्त का आदेश किया गया निरस्त 30 मई 2017 को उपायुक्त ने रांची में चलाये जा रहे सभी हुक्का बारों को बंद करने का दिया था आदेश रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत […]

हुक्का बार चलाने के लिए अलग से नियमावली बनाये सरकार : हाइकोर्ट
हुक्का बार को बंद करने संबंधी उपायुक्त का आदेश किया गया निरस्त
30 मई 2017 को उपायुक्त ने रांची में चलाये जा रहे सभी हुक्का बारों को बंद करने का दिया था आदेश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को हुक्का बार को बंद करने संबंधी उपायुक्त के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उपायुक्त का आदेश निरस्त कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह हुक्का बार चलाने के लिए अलग से नियमावली बनाये़ इसके बाद ही कानून के तहत हुक्का बारों का संचालन किया जाये.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से उपायुक्त के आदेश को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विडोरा लाउंज हुक्का बार के संचालक कुमार लव अग्रवाल ने याचिका दायर की थी. उन्होंने उपायुक्त के आदेश को चुनाैती दी थी. उपायुक्त ने 30 मई 2017 को आदेश जारी कर रांची में चलाये जा रहे सभी हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया था.

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