रांची : रातू के झखराटांड़ स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या तनुजा पांडेय के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी गयी है. इसके लिए पुलिस ने रांची डीसी के पास तनुजा पांडेय के खिलाफ एससी-एसटी थाना में दर्ज केस की प्रति और जांच रिपोर्ट भेज दी है. मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद पुलिस उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि तनुजा पांडेय के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत 18 फरवरी 2018 में एससी-एसटी थाना में केस दर्ज हुआ था. केस स्कूल की शिक्षिका रीना बड़ाइक की शिकायत पर दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने पाया है कि तनुजा पांडेय जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए शिक्षिका को प्रताड़ित करती थी. इसके साथ ही वह गाली-गलौज भी किया करती थी. वह सभी एससी-एसटी शिक्षकों को हीन दृष्टि को देखती हैं. वह रीना बड़ाइक पर अच्छी शिक्षिका नहीं होने का आरोप लगाते हुए दूसरी शिक्षिका को लाने की धमकी देती है. वह बच्चों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करती रहती है.
बच्चों को वह कामचोर बोल कर पुकारती हैं. एससी-एसटी कैटेगिरी के बच्चों को बोलती है कि तुम्हें सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलेगी. जांच में आरोप साबित होने पर पुलिस अधिकारी तनुजा पांडेय की गिरफ्तारी का आदेश पहले ही दे चुके हैं.
