परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला
रांची : ऑटो मालिक की सहूलियत के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत पुराना ऑटो किसी को बेचने पर ऑटो मालिक वाहन से संबंधित परमिट को भी नये वाहन मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है. इसके अलावा पुराने ऑटो का परमिट नये आॅटो के नंबर पर भी ट्रांसफर करवा सकता है. यह निर्णय गुरुवार को परिवहन मंत्री सीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.
गौरतलब है कि वर्ष 2011 में रांची नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले 2335 ऑटो को जिला परिवहन विभाग की ओर से परमिट दिया गया था. पिछले डेढ़ साल से नया ऑटो लेने पर पुराने ऑटो का परमिट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बंद थी. वहीं, पुराना ऑटो खरीदने वालों के नाम भी परमिट ट्रांसफर नहीं हो रहा था. प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ लगातार परमिट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहा था.
डोरंडा और ओरमांझी में खुलेगा सीएनजी पंप, डीसी को निर्देश
बैठक में तय किया गया कि डोरंडा के खुखरी पेट्रोल पंप और ओरमांझी स्थित एक पेट्रोल पंप में सीएनजी भी उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए रांची के उपायुक्त को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. उपायुक्त को जल्द से जल्द दोनों ही पेट्रोल पंपों में सीएनजी उपलब्ध कराने के लिए एनओसी प्रदान करने की कार्यवाही पूरी करने को कहा गया है.
पेट्रोल पंपों को दिसंबर तक का समय, प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खुले, तो सील कर दिये जायेंगे
बैठक में मंत्री ने सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र अनिवार्य रूप से खोलना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये. कहा कि पेट्रोल पंपों को दिसंबर तक का समय दिया जाना चाहिए. इसके बाद भी अगर पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोला गया, तो उनको सील कर दिया जाये. प्रदूषण जांच केंद्र नहीं शुरू करनेवाले पेट्रोल पंपों का लाइसेंस दिसंबर से रिन्यूअल भी नहीं किया जाये. मंत्री ने आदेश नहीं मानने वाले पंपों में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई भी बंद कराने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया.
