रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को नोटिस जारी हुआ है. अब उन्हें अगली तारीख 16 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा. गौरतलब है कि बारामूला में एक सभा में कार्यकर्ताअों को संबोधित करते हुए फारुख अब्दुल्ला ने कहा था कि पीअोके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है.
पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है अौर उसके पास एटम बम है. इस विवादास्पद बयान को लेकर अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 25 नवंबर 2017 को शिकायतवाद दायर किया था. सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतवाद को खारिज कर दिया था. रंजीत कुमार सिंह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में रिवीजन फाइल किया. आज सुनवाई के बाद अदालत ने फारुख अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया है.
