18 अक्तूबर से नयी व्यवस्था
रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र के मटन विक्रेताओं को 18 अक्तूबर से कांके स्थित अत्याधुनिक वधशाला (स्लॉटर हाउस) में ही काटे गये खस्सी और बकरे का मांस बेचना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों के विरुद्ध नगर निगम कार्रवाई करेगा और जानवर का मांस जब्त कर लिया जायेगा. जब्त मांस को नगर निगम नष्ट करेगा. वहीं, मांस बेचने वाले दुकानदार पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा. सोमवार को इस संबंध में नगर आयुक्त मनोज कुमार ने आम सूचना जारी कर दी है.
नगर आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि तीन अक्तूबर से निगम शहर के सभी मटन विक्रेताओं को इस संबंध में नोटिस जारी करेगा. खस्सी विक्रेताओं के मन में किसी तरह की शंका न रहे, इसके लिए नगर आयुक्त ने पांच अक्तूबर को निगम कार्यालय में शहर के मटन विक्रेताओं व स्लॉटर हाउस संचालक की संयुक्त बैठक बुलायी है. इस बैठक में उन्हें बताया जायेगा कि कैसे उन्हें कांके में निगम के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस में जानवरों का वध कराकर लाना है और उसकी बिक्री करनी है.
शहर में 600 से अधिक मटन विक्रेता
राजधानी 600 से अधिक मटन विक्रेता हैं, जो अपनी दुकान में बकरा काटकर बेचते हैं. नगर निगम का कहना है कि दुकानों में बिकने वाला मांस शुद्ध नहीं है. जबकि, स्लॉटर हाउस में जानवरों के वध से पहले पशु चिकित्सक उसकी जांच करते हैं. इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जानवर का वध किया जाता है. खस्सी को काटने के बाद उसके मांस को डीप फ्रीजर रूम में दो घंटा तक रखा जाता है. उसके बाद उसके मांस को आमलोगों के लिए बाजार में भेजा जाता है.
इन पांच जगहों से खरीद सकते हैं मटन
जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि अगर किसी मटन दुकानदार को कांके वधशाला से मांस लाकर बेचने में परेशानी है, तो वह नगर निगम के मोरहाबादी, बूटी मोड़ चौक, मधुकम खादगढ़ा व कांटाटोली उर्दू स्कूल के समीप बने निगम के मॉडर्न मीट हाउस से मांस को खरीद कर बेच सकता हैं. अगर कोई दुकानदार इस आदेश की अवहेलना करेगा, तो उस पर नगर निगम विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करेगा.
रांची : आज बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें
रांची : गांधी जयंती पर शहर की सभी मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी. यह आदेश उप नगर आयुक्त संजय कुमार ने जारी किया है. श्री कुमार ने कहा है कि अगर दो अक्तूबर को किसी ने मांस-मछली बेचा, तो ऐसे दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
