रांची : घरेलू हिंसा के दोषी पति व सास को दो साल की सजा

रांची : जेएम अरविंद कुमार की अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाकर बसंत कुमार साहू उर्फ बसंत केसरी और लीलावती देवी को दो साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बसंत कुमार की पत्नी समता देवी ने अपने पति अौर सास के […]

रांची : जेएम अरविंद कुमार की अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाकर बसंत कुमार साहू उर्फ बसंत केसरी और लीलावती देवी को दो साल सश्रम जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बसंत कुमार की पत्नी समता देवी ने अपने पति अौर सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. समता देवी की शादी दो दिसंबर 2010 को बसंत कुमार साहू से हुई थी. बसंत होमगार्ड में नौकरी करता था. शादी के बाद से ही समता देवी को पति बसंत और सास लीलावती गहने, रुपये और जमीन की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे. समता देवी ने महिला थाना में पति और सास के खिलाफ केस किया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >