रांची : सरकार ने विधायक योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया है. इसके तहत अगर पेंडिंग योजनाअों की राशि बैंक खाता में हो, तो तत्काल उसे कोषागार में जमा कराने को कहा है. अगर योजना की राशि लेकर अभिकर्ता नेकाम नहीं कराया है, तो उन्हें चिह्नित किया जाये. साथ ही उनसे 15 दिनों के अंदर राशि जमा करायें.
इसके बाद भी अभिकर्ता राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाये. इसके तहत उन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. अगर अभिकर्ता ने काम किया है, तो उनसे काम कराये गये राशि का बिल जमा करायें. इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि विधायक योजना को लेकर अब ठोस योजना तैयार की जाये.
वर्ष 2019-20 की राशि निकासी व खर्च के लिए आवश्यकतानुसार ठोस योजना बनायें. हस साल नियम को शिथिल करने की स्थिति से बचें. साथ ही महालेखाकार की आपत्तियों का निराकरण हो. पेंडिंग बिल की समीक्षा हो.
