रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी अब्दुल लतीफ को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पुलिस को सूचना मिली थी कि कडरू स्थित एफसीआइ गोदाम के पास एक व्यक्ति गलत इरादे से घूम रहा है.
सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची. पुलिस को देख कर एक व्यक्ति गोदाम की तरफ भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया. उस व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल लतीफ बताया. तलाशी में उसके पास से एक नाइन एमएम का पिस्तौल बरामद हुई थी. इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया.
