रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने हत्या मामले में एक अभियुक्त मोइनुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद की सजा सुनायी. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले में कोर्ट ने चार अन्य अारोपियों को बरी कर दिया.
बरी होने वालों में फिरोज कुरैशी, रिंकू कुरैशी, आफताब उर्फ छोटू अौर मुर्शीद शामिल हैं. मोइनुद्दीन पर सलाम खान नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. बताया जाता है कि सलाम खान से पांच लाख रुपये अौर दो कट्ठा जमीन की मांग की गयी थी. नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गयी. मामले में लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 85/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अदालत में ट्रायल के दौरान अभियुक्त पर लगाये गये आरोप सही पाये गये.
