रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को सुनने व प्रतिवादी द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद मामला समाप्त कर दिया.
खंडपीठ ने प्रतिवादी भोला यादव को केरल रिलीफ फंड में 2.50 लाख रुपये दो सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा. इससे पूर्व प्रतिवादी की अोर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा. प्रतिवादी ने बिना शर्त माफी मांगी. उनकी अोर से कहा गया कि उन्होंने जानबूझ कर गलती नहीं की है. भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी.
