रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दाैरान प्रतिवादी महेश पोद्दार की अोर से दिल्ली हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता नवनीत प्रसाद ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि चुनाव याचिका नियमानुसार अदालत में प्रस्तुत नहीं की गयी है.
उसमें कई खामियां हैं. यह मेंटेनेबल नहीं है. याचिका खारिज करने योग्य है. श्री पोद्दार की अोर से बहस पूरी हो गयी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की. उस दिन दूसरे प्रतिवादी मुख्तार अब्बास नकवी की अोर से बहस शुरू की जायेगी.
प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला देवी ने चुनाव याचिका दायर की है. उन्होंने राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनाैती दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीका अपनाया था.