रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को अलग-अलग जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को जनहित का नहीं माना.
याचिकाअों को खारिज कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता मो असजाद अंसारी व मोहम्मद अताउल्लाह पर 10-10 हजार रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया.
इससे पूर्व राज्य सरकार की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्कूलों के समायोजन से न तो स्कूल में पढ़नेवाले बच्चे व उनके अभिभावकों में से किसी को कोई परेशानी नहीं है. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गयी है.
उल्लेखनीय है कि मो असजाद अंसारी ने गढ़वा के उर्दू मध्य विद्यालय का समायोजन हरिजन मध्य विद्यालय में करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. वहीं याचिकाकर्ता मोहम्मद अताउल्लाह ने जनहित याचिका दायर कर बेतुलकला उर्दू मध्य विद्यालय गोला को उर्दू मध्य विद्यालय मगनपुर में समायोजित करने को चुनाैती दी थी.
