रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने बिरहोर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष पातर मुंडा, मलय मांझी अौर समल पुरान शामिल हैं. 16 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. घटना 11 फरवरी 2017 की है. महिला अपने पति के साथ तमाड़ में मेला देख कर घर लौट रही थी. रास्ते में नीलाकोचा के पास अभियुक्तों ने महिला के पति के साथ मारपीट की और महिला के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद अभियुक्तों ने दोनों को आधे रास्ते ले जाकर छोड़ दिया. मामले में तमाड़ थाना में 18 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषी करार
रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने बिरहोर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष पातर मुंडा, मलय मांझी अौर समल पुरान शामिल हैं. 16 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. घटना 11 फरवरी 2017 की है. महिला अपने पति के साथ […]
