तीन अपराधियों को प्रतिदिन स्थानीय थाना में लागनी होगी हाजिरी

तीन अपराधियों को प्रतिदिन स्थानीय थाना में लागनी होगी हाजिरी

By Prabhat Khabar | April 23, 2024 10:43 PM

रामगढ़. उपायुक्त सह जिला जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आनेवाले अपराधियाें काे लेकर आदेश निर्गत किया है. वैसे अपराधी जो जेल से छूट कर आये हैं और घर पर नहीं रह कर बाहर से ही व्यवसायियों व ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हैं, धमकी देते हैं, विभिन्न स्रोतों से खबर भेज कर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदार, व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर व सीसीएल के पदाधिकारी व कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत कर हैं. जिला बदर करने के बाद भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने व विभिन्न स्रोतों से खबर भेज कर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करते हैं अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने की संभावना वाले अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने के लिए आदेश जारी किया गया है. उपायुक्त सह दंडाधिकारी ने पतरातू प्रखंड के अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली, सुनील राम उर्फ सुनील मोची, मोनू सोनी को अगले छह माह के लिए प्रतिदिन सुबह दस बजे पतरातू थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र को अविलंब स्थानीय थाने में जमा करने व किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करने का आदेश दिया गया है. विधि -व्यवस्था को लोक शांति बनाने, अपराध की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अपराधी निशांत सिंह स्टीम कॉलोनी, पतरातू के विरुद्ध अभियुक्त को तीन माह अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा. अगले छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. उक्त सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

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